Assembly Election Rule: 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अगर एक पद के लिए 2 उम्मीदवारों को बराबर वोट मिल जाए तो उनकी किस्मत का फैसला कैसे किया जाएगा? इस सवाल का जवाब कई लोगों को नहीं पता होता है. आज की स्टोरी में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं. साथ ही हम यह भी बताएंगे कि क्या कोई दूसरा ऑप्शन भी होता है? बता दें कि अगर बराबर वोट दोनों प्रत्याशी को मिलता है तो उसका फैसला लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा. जिस प्रत्याशी के पक्ष में लॉटरी आ जाती है. उसे एक अतिरिक्त वोट मिला हुआ मान लिया जाता है और उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है.
क्या है नियम?
निर्वाचन आयोग के नियम के मुताबिक, अगर अलग-अलग पदों के लिए हो रही मतगणना के दौरान दो प्रत्याशियों को एक समान वोट मिल जाता है तो बराबर वोट मिलने पर लॉटरी एक ऐसा विकल्प होगा, जिससे विजेता घोषित किया जाएगा. यह अधिकार वहां मौजूद निर्वाचन अधिकारी के पास होगा. लॉटरी होने के बाद निर्वाचित पदाधिकारी ही चुनाव परिणाम की घोषणा करेंगे. इसके बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी चुनाव में जीते प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगे और जिला गजट में प्रकाशित करने का आदेश देंगे.
ये भी होता है विकल्प
इसके साथ ही इसकी एक प्रति राज निर्वाचन आयोग और पंचायती राज निदेशक को प्रदान की जाएगी. यदि कोई प्रत्याशी या उसका चुनाव एजेंट मतगणना की प्रक्रिया पर सवाल उठाता है या मतों की पुनर्गणना की मांग करता है, तो उससे इसके लिए एक लिखित आवेदन मांगा जाएगा. लिखित आवेदन लेने के बाद ही पुनर्गणना के लिए कुछ आधार भी मांगा जाएगा. इस आवेदन को निर्वाचित अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को प्रदान किया जाएगा.
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