Rajasthan Assembly Election 2023 : निर्वाचन आयोग के अनुसार विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड को 3 बार अलग- अलग तय समयावधि में समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना होगा और टीवी चैनल्स में प्रसारित कराना होगा. जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में आयोग ने अभ्यर्थियों के आपराधिक रिकॉर्ड अगर कोई हो तो उन्हें प्रसारित करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये हैं.
राजनैतिक दलों को जिनके द्वारा आपराधिक पूर्वावृत रखने वाले अभ्यर्थियों को उम्मीदवार बनाया गया है, उन्हें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नवीन प्रारूप सी-7 में ऐसे अभ्यर्थी के चयन से 48 घंटे के भीतर यह प्रकाशित करना होगा कि उनके द्वारा आपराधिक पूर्वावृत्त रखने वाले व्यक्ति को ही उम्मीदवार क्यों चुना गया है.
आयोग को भी प्रेषित किया जाना
उस प्रकाशन की सूचना ऐसे राजनैतिक दलों को प्रारूप सी-8 में 72 घंटे के भीतर भारत निर्वाचन आयोग को भी प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा. राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के आपराधिक मामलों के प्रचार-प्रसार के लिये उन्हें फॉर्म सी-1 व सी-2 के द्वारा राष्ट्रीय व स्थानीय समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल्स में प्रसारित करवाना होगा.
निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि अभ्यर्थी द्वारा भरे गए नामांकन पत्र में अगर खुद के संबंध में कोई आपराधिक मामला दर्ज होने की सूचना दी जाती है, तो अभ्यर्थी एवं संबंधित राजनीतिक दल को विहित प्रारूप में सूची के अनुसार जानकारी प्रकाशित व प्रसारित करवानी होगी. विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों में अगर किसी का आपराधिक रिकॉर्ड है, तो प्रथम प्रचार अभ्यर्थिता वापसी के प्रथम चार दिनों के भीतर, दूसरा प्रचार अगले पांच से 8 दिनों के बीच और तीसरा प्रचार 9 वें दिन से प्रचार अभियान के अंतिम दिन तक (मतदान दिवस से दो दिन पूर्व तक) विज्ञापन समाचार पत्रों व टीवी चैनल पर प्रकाशित और प्रसारित करने होंगे.
क्या-क्या करना होगा
पहला प्रकाशन 10-11-2023 से दिनांक 13-11-2023 के बीच, दूसरा प्रकाशन 14-11-2023 से 17-11-2023 के बीच और तीसरा प्रकाशन 18-11-2023 से चुनाव प्रचार की अंतिम तिथि तक दिनांक 23-11-2023 तक करना होगा. इसमें राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र जिनकी प्रसार संख्या 75 हजार प्रतिदिन हो और स्थानीय समाचार पत्र जिसकी प्रतिदिन 25 हजार प्रतियां प्रकाशित होती हो, में उक्त विहित सी-1 एवं सी-2 प्रारूप प्रकाशित करवाने होंगे.
इसी तरह विभिन्न टीवी चैनल में भी इनका प्रसारण करवाना होगा, जिसकी समयावधि प्रातः 8 से रात्रि 10 बजे के बीच न्यूनतम 7 सैकंड के लिए की जानी आवश्यक होगी. आयोग के निर्देशानुसार फॉर्मेट सी-1 उम्मीदवारों के लिये होगा और सी-2 राजनीतिक दलों के लिए होगा. निर्धारित प्रपत्र के अनुसार पूरी जानकारी भरकर समाचार पत्रों व न्यूज चैनल पर प्रकाशित-प्रसारित करवाना होगा.
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