Old Pension Scheme में जा सकेंगे केंद्र सरकार के ये कर्मचारी, पात्रता एवं अंतिम तारीख के बारे में यहां जानें

Old Pension Scheme: केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के एक चुनिंदा समूह को पुरानी पेंशन योजना (OPS) चुनने का विकल्प दिया है. कार्मिक मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी किए गए एक आदेश में यह बात सामने आई है. इस विकल्प का लाभ उन केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा जो 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के लिए केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल हुए थे, जिस दिन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को अधिसूचित किया गया था. वे केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के पात्र हैं.
जानिए क्या है अंतिम डेट
इस विकल्प का प्रयोग संबंधित सरकारी सेवक 31 अगस्त 2023 तक कर सकते हैं. इस संबंध में विभिन्न अभ्यावेदन/संदर्भों और अदालती फैसलों के बाद यह कदम उठाया गया है. आदेश में कहा गया है कि 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों से केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत पेंशन योजना के लाभ का विस्तार करने का अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं. कर्मचारियों ने विभिन्न उच्च न्यायालयों और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के अदालती फैसलों का हवाला देते हुए कहा है कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए जारी अधिसूचना से पहले भर्ती के लिए विज्ञापित/अधिसूचित पदों/रिक्तियों के अनुसार की गई थी, जिसमें आवेदकों को इस तरह के लाभ की अनुमति दी गई थी.
क्या हैं पात्रता
आदेश में कहा गया है कि इस संबंध में विभिन्न अभ्यावेदनों/संदर्भों और अदालतों के फैसलों के आलोक में वित्तीय सेवा विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, व्यय विभाग और कानूनी मामलों के विभाग के परामर्श से मामले की जांच की गई है. जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है कि उन सभी मामलों में जहां केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी को एक पद या रिक्ति के खिलाफ नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था, NPS के लिए अधिसूचना की तारीख से पहले यानी 22 दिसंबर 2003 और 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किया गया है, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत कवर होने के लिए एक बार का विकल्प दिया जा सकता है.
चुना गया विकल्प अंतिम विकल्प होगा
आदेश में कहा गया है कि वे सरकारी कर्मचारी जो इस विकल्प का उपयोग करने के लिए पात्र हैं, लेकिन निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किया जाना जारी रहेगा. कहा गया है कि एक बार चुना गया विकल्प अंतिम विकल्प होगा. यदि सरकारी कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत कवरेज की शर्तों को पूरा करता है, तो इस संबंध में आवश्यक आदेश 31 अक्तूबर, 2023 तक जारी किया जाएगा.