Gold Hallmarking: सोने के आभूषणों में हॉलमार्क के नियमों में बदलाव, सरकार ने जारी किया यह आदेश

Gold Hallmarking New Rules: सोने के आभूषणों को खरीदने और बेचने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि 31 मार्च 2023 के बाद बिना हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) वाले सोने के गहने और सोने की कलाकृतियां नहीं बिक सकेंगे. कन्ज्यूमर अफेयर्स की अतिरिक्त सचिव निधि खरे ने कहा कि इस महीने के 31 तारीख के बाद से जो चार अंक का HUID सोने के आभूषणों में हॉलमार्क के रूप में इस्तेमाल हो रहा था, उसकी बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी.
मंत्रालय ने जारी किया बयान
कन्ज्यूमर अफेयर्स की अतिरिक्त सचिव निधि खरे ने कहा कि 31 मार्च 2023 के बाद से छह अंक के अल्फान्यूमेरिक संख्या के साथ ही हॉलमार्क वाले आभूषण बेचे जा सकेंगे. खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इस संबंध में एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि सूक्ष्म बिक्री इकाइयों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लिया गया है. उपभोक्ता मामले के विभाग ने कहा कि कन्ज्यूमर्स के बीच चार डिजिट और छह डिजिट हॉलमार्किंग को लेकर कंफ्यूजन दूर करने के लिए यह अहम फैसला लिया गया है.
समीक्षा बैठक के बाद लिया गया निर्णय
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में 3 मार्च, 2023 को आयोजित भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की समीक्षा बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया. कहा गया कि छह अंकों वाले अल्फान्यूमेरिक HUID कोड की शुरुआत से पहले हॉलमार्क वाले आभूषणों में चार चिह्न होते थे. बीआईएस मार्क, कैरेट में शुद्धता और सोने के लिए महीनता, परख केंद्र का पहचान चिह्न/संख्या और जौहरी पहचान चिह्न/संख्या एचयूआईडी की शुरुआत के बाद चार अंकों को तीन अंकों से बदल दिया गया. बता दें कि वर्तमान में चार अंकों के साथ-साथ छह अंकों के एचयूआईडी का उपयोग किया जा रहा है.
सोने शुद्धता का प्रमाण पत्र है हॉलमार्क
कन्ज्यूमर अफेयर्स की अतिरिक्त सचिव निधि खरे ने कहा कि हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण पूरे देश में बेचे जा रहे हैं. यहां तक कि उन जिलों में भी जहां गुणवत्ता वाले उत्पाद की उपभोक्ता मांग के कारण अभी तक यह अनिवार्य नहीं है. बताते चले कि हॉलमार्क सोने शुद्धता का प्रमाण पत्र है. जून 2021 को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया था. इसके बाद से सरकार ने चरणबद्ध तरीके से गोल्ड हॉलमार्किंग अनिवार्य करने का निर्णय लिया.
एचयूआईडी और हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन क्या है?
– HUID नंबर एक 6 अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड है, जिसमें संख्याएं और अक्षर होते हैं. जिसको पहली बार 1 जुलाई 2021 को पेश किया गया था.
– हॉलमार्किंग के समय प्रत्येक आभूषण को एचयूआईडी दिया जाएगा और यह प्रत्येक आभूषण के लिए अद्वितीय है.
– एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर यानि एएचसी में आभूषणों पर विशिष्ट संख्या के साथ मैन्युअल रूप से मुहर लगाई जाती है.